वाराणसी ज़िला अदालत ने दोनों वादियों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रदान करने का निर्णय लिया है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ASI के निष्कर्ष निर्णायक हैं। जैन के अनुसार सर्वेक्षण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले एक विशाल हिंदू मंदिर की उपस्थिति की पुष्टि करता है।
ज्ञानवापी मामले से जुड़े शीर्ष 10 तथ्य —
1. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर ASI की रिपोर्ट से पता चला है कि ऐसा लगता है कि पहले से उपस्थित संरचना को 17वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था। इसके एक भाग को संशोधित कर पुनः उपयोग में लाया गया। वैज्ञानिक अध्ययनों पर भरोसा करते हुए रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वर्तमान ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था।
2. ASI ने रिपोर्ट में कहा कि एक कमरे के अंदर मिले अरबी-फारसी शिलालेख में उल्लेख है कि मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब के 20वें शासनकाल (1676-77 ईस्वी) में किया गया था। ASI ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से उपस्थित संरचना को 17वीं शताब्दी में औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को संशोधित किया गया था और मौजूदा संरचना में पुन: उपयोग किया गया था।
3. इससे पहले बुधवार को ज़िला न्यायाधीश एके विश्वेश के अधिकार क्षेत्र के तहत वाराणसी की एक अदालत ने निर्णय सुनाया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट को इसमें शामिल हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
4. ASI ने आगे कहा कि वर्तमान संरचना की पश्चिमी दीवार पहले से अस्तित्हिंत्व में रहे हिन्दू मंदिर के शेष खंड का प्रतिनिधित्व करती है। ASI की रिपोर्ट में मस्जिद के विस्तार और ‘सहान’ के निर्माण के बारे में कहा गया है कि पहले से मौजूद मंदिर के खंभे और स्तंभों जैसे तत्वों को साधारण परिवर्तन के साथ पुनर्निर्मित किया गया था।
5. पूर्वी खंड में उपलब्ध स्थान का विस्तार करने के लिए तहख़ानों का एक सेट बनाया गया था। साथ ही प्रार्थना के लिए एक बड़ी मंडली को समायोजित करने के लिए मस्जिद के सामने एक बड़े मंच का निर्माण भी किया गया था। मंच के पूर्वी भाग में तहख़ानों के निर्माण के समय पिछले मंदिरों के स्तंभों का पुनर्निर्माण किया गया था।
6. विशेष रूप से घंटियों से सुसज्जित एक स्तंभ, सभी तरफ लैंप रखने के लिए ताक, और संवत 1669 के एक शिलालेख को तहख़ाने N2 में पुन: उपयोग किया गया था। रिपोर्ट में तहख़ाने एस2 में इकट्ठी मिट्टी के नीचे दबी हिंदू देवी-देवताओं और नक्काशीदार वास्तुशिल्प तत्वों को चित्रित करने वाली मूर्तियों की खोज का उल्लेख किया गया है।
7. वर्तमान सर्वेक्षण के समय कुल 34 शिलालेख दर्ज किए गए और 32 शिलालेख लिए गए। ये वास्तव में पहले से उपस्थित हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर शिलालेख हैं जिनका वर्तमान ढांचे के निर्माण/मरम्मत के दौरान पुन: उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में शिलालेख शामिल हैं।
8. इससे पहले 16 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं के एक अनुरोध को मंजूरी दे दी थी जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर पूरे वज़ूख़ाना क्षेत्र को साफ करने का निर्देश दिया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिस स्थान पर कथित शिवलिंग की खोज की गई थी, उसे स्वच्छ स्थिति में रखा जाए।
9. 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वज़ूख़ाना क्षेत्र को सील कर दिया गया था जिसका हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया था और मुस्लिम पक्ष ने जिसे फव्वारा बताया था। यह खोज 16 मई 2022 को काशी विश्वनाथ मंदिर से संलग्न भवन के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के भाग के रूप में हुई।
10. इससे पहले 19 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि मस्जिद परिसर में मंदिर की बहाली की मांग करने वाले हिंदू उपासकों और देवताओं द्वारा दायर सिविल मुक़द्दमे पूजा स्थल अधिनियम (Places of Worship Act) द्वारा वर्जित नहीं हैं।